Hisar: डिविजनल कमिश्नर ने पत्नी को डायरेक्टर बनाने के मामले में HAU के VC को ठहराया दोषी, जानें पूरा मामला

Edited By Manisha rana, Updated: 25 Dec, 2025 10:26 AM

divisional commissioner held hau vice chancellor guilty case of appointing wife

हरियाणा के हिसार जिले के डिविजनल कमिश्नर द्वारा सौंपी गई एक जांच रिपोर्ट में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (HAU) के वाइस-चांसलर को अपनी पत्नी को कैंपस स्कूल का डायरेक्टर नियुक्त करके यूनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी...

हिसार: हरियाणा के हिसार जिले के डिविजनल कमिश्नर द्वारा सौंपी गई एक जांच रिपोर्ट में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (HAU) के वाइस-चांसलर को अपनी पत्नी को कैंपस स्कूल का डायरेक्टर नियुक्त करके यूनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया है।

रिपोर्ट में संतोष कुमारी की नियुक्ति की जांच की गई, जो पहले मंगली गांव के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर काम कर रही थीं, जिसके बाद उन्हें डेपुटेशन पर और फिर HAU के कैंपस स्कूल में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। जांच में पाया गया कि यह नियुक्ति नियमों में ढील देकर की गई थी।

जांच में हुआ ये खुलासा 

जांच अधिकारी और डिविजनल कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने दर्ज किया कि वाइस-चांसलर ने अपने करीबी रिश्तेदार की नियुक्ति में मदद करके तय आचरण नियमों का उल्लंघन किया, जिससे उन्हें सरकारी नियमों से ज़्यादा समय तक सेवा में रहने का मौका मिला और लगभग 50 लाख रुपये का गलत वित्तीय लाभ मिला। सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (BoM) ने वाइस-चांसलर को संस्थागत ज़रूरतों के अनुसार किसी भी पद के अनुशासन को बदलने का अधिकार दिया था। हालांकि जांच में पाया गया कि वाइस-चांसलर डॉ. बीआर कंबोज खुद BoM के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं।

यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि ने यह भी स्वीकार किया कि यूनिवर्सिटी के नियम के अध्याय VIII के क्लॉज़ 3 का हवाला देते हुए, कैंपस स्कूल के डायरेक्टर के पद पर डेपुटेशन के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड की जांच करने पर डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि वाइस-चांसलर ने अध्याय XXV, क्लॉज़ 4(1) के तहत यूनिवर्सिटी आचरण नियमों का उल्लंघन किया, जो स्पष्ट रूप से किसी भी यूनिवर्सिटी कर्मचारी को किसी भी यूनिवर्सिटी कार्यालय में परिवार के सदस्य के लिए नौकरी पाने के लिए आधिकारिक पद या प्रभाव का उपयोग करने से रोकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपनी पत्नी की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए, वाइस-चांसलर ने अपने कार्यालय में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के पद को कैंपस स्कूल के डायरेक्टर के पद में बदल दिया।

वहीं नियुक्ति का यह मुद्दा 10 जून को लाठीचार्ज के बाद छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी सामने आया था, जब छात्रों ने कथित प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जांच के नतीजों पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए वाइस-चांसलर प्रो. बीआर कंबोज से बार-बार संपर्क करने की कोशिशें नाकाम रहीं।

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