Edited By Isha, Updated: 28 Jul, 2022 08:13 PM

वकीलों का कहना है कि रणबीर सिंह ने ऐसा काम किया है जो भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 व 509 और आईटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत दंडनीय है।
रोहतक(दीपक): फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट की चर्चा पूरे देश में की जा रही है। कहीं रणबीर को लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में भी जिला बार के वकीलों ने अभिनेता रणबीर को अश्लीलता फैलाने और भारतीय सभ्यता के विरुद्ध आचरण करने के लिए रोहतक उपायुक्त और पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपकर उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि रणबीर सिंह ने ऐसा काम किया है जो भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 व 509 और आईटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत दंडनीय है।
वकीलों ने कहा, रणबीर ने युवाओं को भटकाने के किया प्रयास
वकीलों का कहना है कि रणबीर सिंह के कृत्य से जहां समाज के हर वर्ग के महिला व पुरुषों को शर्मसार होना पड़ रहा है। वहीं युवा वर्ग और बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि रणबीर को अपनी न्यूड तस्वीर वायरल करने के लिए मोटे पैसे मिलते हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि रणवीर सिंह ने ऐसा करके समाज के नौजवान वर्ग को भटकाने और समाज की संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास किया है।
अभिनेता के खिलाफ अश्लीलता फैलाने का लग रहा आरोप
जिला रोहतक बार के वकीलों ने आज फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि रणवीर सिंह ने जो बोल्ड फोटोशूट करवाया है, उसके लिए उन्हें भारत के कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। उनका यह काम भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। वकीलों का कहना है कि रणवीर सिंह ने जो फोटो शूट करवाया है, उसके वायरल होने के बाद महिलाओं और बच्चों के मन में लज्जा पैदा हो रही है। इसलिए वह मांग करते हैं कि रणवीर सिंह के खिलाफ भारत में अश्लीलता फैलाने के कानून के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाए।
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