Edited By Saurabh Pal, Updated: 14 Sep, 2023 04:06 PM

जुनियर महिला कोच के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने मुव्वकिलों के पक्ष में दलीलें दी। मंत्री संदीप के वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पर दबाव...
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरनी): जुनियर महिला कोच के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने मुव्वकिलों के पक्ष में दलीलें दी। मंत्री संदीप के वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की तो वहीं महिला कोच के वकीलों ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया। पीड़ित पक्ष के वकील दीपांशू बंसल ने बताया कि आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर कोर्ट ने कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जूनियर महिला कोच के यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। एसआईटी ने कहा है कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए जमानत याचिका को खारिज कर देना चाहिए। इसको लेकर कोच पक्ष के वकीलों ने भी कोर्ट में संदीप सिंह की जमानत को लेकर विरोध किया है।
फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब संदीप की अग्रिम जमानत पर फैसला शुक्रवार को आएगा।
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