नाबालिग से दुष्कर्म करने पर कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 साल की कैद और हजारों रुपयों का लगाया जुर्माना

Edited By Nitish Jamwal, Updated: 01 Aug, 2024 07:43 PM

court pronounced sentence for raping a minor

हरियाणा में लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इस तरह के मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने में पूरा प्रयास कर रही है। वहीं कुरुक्षेत्र में कोर्ट ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इस तरह के मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने में पूरा प्रयास कर रही है। वहीं कुरुक्षेत्र में कोर्ट ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी राहुल निवासी राजीव कॉलोनी पानीपत पर कोर्ट ने 39 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। उसने डरा-धमका कर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था।

थाना कृष्णा गेट में 22 फरवरी 2021 को दर्ज शिकायत में महिला ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 22 फरवरी दोपहर करीब ढाई बजे उसकी बेटी अपनी सहेली के घर से नोट्स लाने के लिए गई थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं आई थी। शाम करीब पांच बजे उसकी बेटी घर लौटी तो उसने बताया कि रास्ते में राहुल नाम का युवक उसे डरा-धमकाकर अपने साथ ले गया।

जान से मारने की दी धमकी

उसने बताया कि राहुल ने उसके साथ गलत काम किया था। उसने ये बात घर बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया था।

जिला उप-न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास व 39 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 11 माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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