Edited By Isha, Updated: 29 May, 2026 09:07 PM

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के प्रवक्ता ने कहा कि निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, बेहतर वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
कुरुक्षेत्र(कपिल शर्मा): उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के प्रवक्ता ने कहा कि निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, बेहतर वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं और शिकायत निवारण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के तहत प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक तथा 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिला कुरुक्षेत्र के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा 1 जून, 8 जून, 15 जून और 22 जून को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह सुनवाई यूएचबीवीएन मुख्यालय विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर-3 एवं 4, सेक्टर-14 पंचकूला में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
प्रवक्ता के अनुसार मंच द्वारा गलत बिजली बिल, बिजली दरों से संबंधित विवाद, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर तथा वोल्टेज संबंधी मामलों की सुनवाई की जाएगी। हालांकि बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग तथा घातक एवं गैर-घातक दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी वित्तीय विवाद के समाधान के लिए शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ता को पिछले छह महीनों के दौरान भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। यह राशि दावा की गई रकम अथवा देय बिजली शुल्क में से जो कम होगी, उसके अनुसार तय की जाएगी।
इसके अलावा उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित मामला किसी अदालत, प्राधिकरण या अन्य फोरम में विचाराधीन नहीं है, क्योंकि लंबित मामलों पर मंच में सुनवाई नहीं की जाएगी।
प्रवक्ता ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाली कार्यवाही में भाग लेकर अपनी शिकायतों का समाधान करवाएं।