हादसे के बाद रद्द किया टूर पैकेज, Makemytrip और वियतजेट एयरलाइन्स को ब्याज सहित लौटाने होंगे रुपए

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 03 Nov, 2026 07:56 PM

consumer court order to compensate return amount with interest

सड़क हादसे में बेटे के घायल होने से रद्द किए गए टूर पर मेकमायट्रिप और वियतजेट एयरलाइन 5.64 लाख रुपये ब्याज समेत वापस देने होंगे। सड़क हादसे में बेटे के घायल होने पर ​​शिकायतकर्ता ने टूर रद्द किया गया था।

गुड़गांव, (ब्यूरो): सड़क हादसे में बेटे के घायल होने से रद्द किए गए टूर पर मेकमायट्रिप और वियतजेट एयरलाइन 5.64 लाख रुपये ब्याज समेत वापस देने होंगे। सड़क हादसे में बेटे के घायल होने पर ​​शिकायतकर्ता ने टूर रद्द किया गया था । कंपनी की तरफ से सिर्फ 1.50 लाख रुपये वापस देने की पेशकश की थी। यह आदेश ​जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।

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सेक्टर-52 निवासी सतपाल सिंह दहिया ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि मेकमायट्रिप के माध्यम से सेरेना बाली टूर पैकेज बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने 5.64 लाख रुपये का भुगतान किया था। यात्रा दो से 10 अक्तूबर 2022 तक प्रस्तावित थी। 26 सितंबर को उनके बेटे अतुल सिंह दहिया का मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई। हादसे में सिर में चोट लगने के कारण उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें कम से कम सात दिन आराम करने की सलाह दी गई थी।

 

एक अक्तूबर को फरीदाबाद के मनोचिकित्सक डॉ. आशीष खंडेलवाल ने मरीज की स्थिति को देखते हुए उन्हें यात्रा के लिए अनफिट घोषित कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने मेकमायट्रिप से यात्रा की तारीख बदलने या पूरी राशि वापस करने करने के लिए कहा। कंपनी ने सिर्फ 1.50 लाख रुपये लौटाने की पेशकश की। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेकमायट्रिप और वियतजेट एयरलाइन को आदेश दिया है कि वह ​शिकायतकर्ता को मिलकर 5.64 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

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