आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत इस ऐप से कीजिए, 100 मिनट में होगी कार्रवाई

Edited By Shivam, Updated: 12 Mar, 2019 07:00 PM

complaint of violation of code of conduct with this app

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों को लेकर सी विजिल मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर जिले का कोई भी नागरिक चुनाव आयोग से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा शिकायत पर 100 मिनट में कार्रवाई...

पलवल(दिनेश): चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों को लेकर सी विजिल मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर जिले का कोई भी नागरिक चुनाव आयोग से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा शिकायत पर 100 मिनट में कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। इस बारे में पलवल जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने मीडिया सेंटर में जानकारी दी। 

जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग ने पहली बार इस लोकसभा चुनाव में सी विजिल नाम के मोबाइल ऐप को लांच किया गया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही यह ऐप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। एंड्रायड मोबाइल फोन पर इस एप को डाउनलोड कर सीधे चुनाव आयोग से जुड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सी विजिल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जाएं, उसके बाद गूगल प्ले स्टोर को खोलना है। प्ले स्टोर के सर्च में जाकर सी विजिल टाईप करें। सी विजिल का ऐप खुल जाएगा जिसके नीचे इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इसके नीचे लिखे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड व इन्सटॉल करेें।

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सी विजिल ऐप इन्सटॉल होने पर किसी भी घटना की फोटो व वीडियो बना सकते हैं, फोटो व वीडियो बनने पर उसके ऊपर विवरण लिख दें कि यह घटना किस जिले व स्थान की है और फिर डाटा को जमा कर दें। ऐप में पूछा जाएगा कि क्या आप इस फोटो व वीडियों की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं? पुष्टिï होने पर शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कर ली जाएगी। 

 उपायुक्त मनीराम शर्मा ने बताया कि इस एप पर अगर कोई अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देना चाहता या नाम, पता और नंबर देना चाहता है तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सी विजिल ऐप पर जो शिकायत दर्ज की जा सकती है, उसमें किसी को पैसा बांटते हुए की तस्वीर या वीडियो हो। चुनाव के दौरान शराब या गिफ्ट देते हुए। बिना अनुमति के अगर किसी ने पोस्टर या बैनर लगाए हों। चुनाव के दौरान कोई हथियार का प्रदर्शन कर रहा हो, इसके अलावा बिना अनुमति के अगर कोई वाहनों का काफिला लेकर घूम रहा हो या किसी संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। मतदान के दिन वोटरों के लिए आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुहैया करा रहा हो। बूथ से 200 मीटर के दायरे में प्रचार कर रहा हो, प्रतिबंध के दौरान प्रचार किया जा रहा हो। 

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उक्त सभी शिकायतें एप्लिकेशन इंस्टाल होने के बाद कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग को फोटो या वीडियो के तौर पर भेज सकता है। यह एप पूरी तरह से जीपीएस आधारित होगा। यानी फोटो भेजने वाले व्यक्ति को संबंधित स्थान के लोकेशन से ही फोटो या वीडियो भेजना होगा। पहले से रखी पुरानी तस्वीर या वीडियो नहीं भेज पाएंगे। इसके लिए मोबाइल का जीपीएस ऑन रहना चाहिए। एक बार में एक फोटो या दो मिनट का वीडियो ही भेजा जा सकता है। एप पर वीडियो या फोटो अपलोड करते ही वह सीधे संबंधित क्षेत्र के फ्लाइंग स्क्वायड के पास चला जाएगा और 15 मिनट में टीम को मौके पर पहुंचेगी और 100 मिनट में कार्रवाई की जाएगी।

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