गुरु का रिश्ता कलंकित करने वाले कोच को सजा, नाबालिग पहलवान से किया था रेप

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 28 Feb, 2025 04:10 PM

coach punished for tarnishing guru s relationship had raped minor wrestler

हरियाणा में नाबालिग खिलाड़ी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी सुनील कोच को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 20 साल के कारावास व 21 हजार रुपए के जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

जींद : जींद में नाबालिग खिलाड़ी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी सुनील कोच को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 20 साल के कारावास व 21 हजार रुपए के जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 

सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग कुश्ती पहलवान ने 23 फरवरी 2024 को महिला थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह स्कूल में पढ़ने के साथ-साथ वहां पर बनी प्राइवेट खेल अकेडमी में प्रैक्टिस करती थी। इस अकादमी में ईंटल कलां गांव का सुनील कोच प्रशिक्षण देता था। शिकायत में बताया था कि 7 और 8 फरवरी 2024 को हिसार के मिर्चपुर गांव में खेलकूद प्रतियोगिता में खेलने के लिए सुनील कोच उन्हें लेकर गया था। वहां से आते समय कोच सुनील ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया और कहा कि वह उसे गांव में छोड़ देगा। 

तबीयत बिगड़ती पर परिजनों को पता चला

पीड़ित खिलाड़ी ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने रास्ते में इक्कस गांव के पास उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे गाड़ी में काफी देर तक बंधक बनाए रखा। वह उसे अकादमी में छोड़कर चला गया। जब पीड़िता खिलाड़ी की तबीयत बिगड़ी तो उसने परिजनों को घटना के बारे में बताया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी सुनील कोच के खिलाफ बंधक बनाने, 6 पोक्सो एक्ट, रेप करने व जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। 

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