Edited By Mohammad Kumail, Updated: 04 Oct, 2023 08:09 PM

बीते लंबे समय से हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर को लेकर विवाद चल रहा था। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां बुधवार को कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है...
चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : बीते लंबे समय से हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर को लेकर विवाद चल रहा था। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां बुधवार को कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीति न करें। पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें।
कोर्ट के कड़े रुख और पंजाब सरकार को फटकार के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कोर्ट का आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर लिखा कि‘मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ। SYL हरियाणा की जीवन रेखा और हरियाणावासियों का हक है और मुझे आशा है कि पंजाब सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर अविलंब अमल करेगी। केंद्र सरकार से भी हमारा आग्रह है कि SYL के सर्वे का कार्य बिना देरी के पूर्ण करवा कर हरियाणा को वर्षों से लंबित हक दिलाने का काम करें।'
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पंजाब सरकार इस मामले में आगे बढ़े। अगर सुप्रीम कोर्ट समाधान की तरफ बढ़ रही है तो पंजाब सरकार भी पॉजिटिव रुख दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में होने वाली डेवलपमेंट के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी 2024 में होगी।
(हरियाणा की खबरें अब व्हाट्सऐप पर भी, बस यहां क्लिक करें और Punjab Kesari Haryana का ग्रुप ज्वाइन करें।)
(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)