फसल अवशेषों में आग लगाने वाले 12 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज

Edited By Isha, Updated: 24 Oct, 2019 11:06 AM

case filed against 12 farmers who set fire to crop residues

धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों में आग लगाने पर कृषि विभाग ने घरौंडा क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत सहित 12 किसानों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सैटेलाइट के जरिए मिली सूचना के आधार पर

घरौंडा (टिक्कू): धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों में आग लगाने पर कृषि विभाग ने घरौंडा क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत सहित 12 किसानों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सैटेलाइट के जरिए मिली सूचना के आधार पर विभाग के अधिकारियों ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौका मुआयना किया। कृषि विभाग को लगभग 44 की जानकारी मिली। जिसमें से 35 चिन्हित किए गए। जिन खेतों में आग लगाई गई थी उनके किला नंबर के आधार पर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग का कहना है कि अवशेष जलाने की प्रक्रिया हरगिज नहीं होने दी जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने खेतों में फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से किसान पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। कृषि विभाग भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कृषि विभाग की शिकायत पर पुलिस ने चौरा निवासी किसान जगन्नाथ, हरबंस लाल, नरेंद्र कुमार, बसी अकबरपुर निवासी राकुमार, घरौंडा निवासी महेंद्र सिंह, बरसत निवासी धर्मपाल, बल्हेड़ा निवासी ऋषिपाल, बसी निवासी नरेश कुमार, मलिकपुर निवासी मुकेश कुमार, खोराखेड़ी निवासी छन्नों देवी, गढ़ीखजूर निवासी गुरबचन सिंह व ग्राम पंचायत मलिकपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कृषि अधिकारी डॉ. राहुल दहिया का कहना है कि उपरोक्त किसानों ने फसल अवशेषों को आग के हवाले किया है। 

कृषि अधिकारियों की माने तो हरसेक सेटेलाइट सिस्टम से क्षेत्र में एक्टिव फायर लोकेशन की सूचना मिली। जिसके आधार पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया जाता है। उन खेतों का राजस्व रिकॉर्ड जांचा गया। उसके बाद विभाग ने पुलिस में रिपोर्ट की है।

अवशेष की ताकत को समझें किसान 
कृषि विभाग के खंड कृषि अधिकारी डॉ. राहुल दहिया का कहना है कि फसल अवशेष जलाकर किसान पर्यावरण व जमीन दोनों को नुक्सान पहुंचाता है। मित्र कीट खत्म हो जाते हैं। अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। इसके लिए जिले में कस्टम हायर सैंटर स्थापित किए गए हैं। अवशेष प्रबंधन से जमीन की ताकत बढ़ती है। किसानों को जागरूक रहना चाहिए। क्षेत्र में लागू धारा 144 व वायु प्रदूषण अधिनियम की उल्लंघना करने वालों पर कार्रवाई की गई है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। 

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