Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 03 Sep, 2026 01:43 PM

साहब ! सोसाइटी में बिल्डर द्वारा जिस टावर का पूर्णतया प्रमाणपत्र (OC) जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग से प्राप्त किया है उस टावर में खामियां हैं। पार्किंग की जगह नहीं है।
गुड़गांव,(ब्यूरो): साहब ! सोसाइटी में बिल्डर द्वारा जिस टावर का पूर्णतया प्रमाणपत्र (OC) जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग से प्राप्त किया है उस टावर में खामियां हैं। पार्किंग की जगह नहीं है। ग्रीन बेल्ट को ध्वस्त कर पार्किंग बनाई गई है। 274 फ्लैटों के लिए महज 200 गाड़ियों की पार्किग व्यवस्था है। सीवर के पानी को शोधित कर निस्तारण किए जाने का टेम्परेरी जुगाड़ किया गया है। इसके अलावा भी कई अन्य खामियां है जिन्हें नजरअंदाज कर बिल्डर को ओसी जारी किया गया है। इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इस शिकायत को लेकर आज सेक्टर-92 के राइजिंग होम्स (सारे होम्स) सोसाइटी निवासी आज समाधान शिविर में पहुंचे। साेसाइटी आरडब्ल्यूए प्रधान प्रवीण मलिक ने बताया कि बिल्डर ने उनकी ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अगर बिल्डर को जारी किया गया ओसी विभाग ने रिवोक नहीं किया तो इसका खामियाजा सोसाइटी निवासियों को भुगतना होगा।
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प्रवीण मलिक ने बताया कि उनकी सोसाइटी का निर्माण करने वाला बिल्डर एनटीएलसी में चला गया था जिसके बाद एनसीएलटी ने एक अन्य बिल्डर को उनकी सोसाइटी सौंपते हुए बचा हुआ कार्य पूरा करने के आदेश दिए थे। यह सोसाइटी पांच फेज में बनी है। इसमें से तीन फेज का काम पूरा हो चुका है और उनकी ओसी भी मिल चुकी है। वर्तमान में एक और फेज का काम पूरा करने का दावा करते हुए बिल्डर ने डीटीपी में आवेदन कर ओसी प्राप्त कर ली। इस ओसी के लिए आरडब्ल्यूए व सोसाइटी निवासियों बिल्डर से ओसी के प्रत्येक बिंदू पर क्लेरिफिकेशन मांगा। आरोप है कि बिल्डर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इस ओसी पर एक महीने में उन्हें डीटीपी के पास आपत्ति दर्ज कराई जानी थी जिसके तहत उन्होंने विभाग में आपत्ति दर्ज करा दी, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी मौके पर जांच के लिए नहीं आया।

उन्होंने बताया कि बिल्डर को जारी की गई ओसी में नियमों को दरकिनार किया गया है। कोई भी अधिकारी मौके पर जांच करने के लिए नहीं आया और आंखे बंद कर विभाग ने ओसी जारी कर दी जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना होगा। उनकी आपत्तियों को दरकिनार न किया जा सके। इसके लिए आरडब्ल्यूए व कुछ सोसाइटी निवासी समाधान शिविर में अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे। प्रवीण मलिक ने बताया कि एडीसी ने उनकी शिकायत पर एटीपी को निर्देश दिए हैं कि वह सोसाइटी निवासियों के साथ मिलकर एक जॉइंट इंस्पेक्शन करें ताकि सभी नियमों के तहत ही बिल्डर को ओसी दी जाए। किसी भी नियम की अनदेखी न की जाए। अब इंस्पेक्शन रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई होगी।