Edited By Yakeen Kumar, Updated: 02 Jan, 2025 02:27 PM
पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को झटका देते हुए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई अपील ख़ारिज कर दिया है।
चंड़ीगढ़ : पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को झटका देते हुए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई अपील ख़ारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी अवैध थी।
सुरेंद्र पंवार को हरियाणा में चुनाव से पहले अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को बड़ी राहत मिली थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा था केस
अब हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पंवार के खिलाफ दर्ज अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधू की कोर्ट ने अपने फैसले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में 23 सितंबर को सुरेंद्र पंवार को राहत दी थी। सुरेंद्र पंवार को ईडी ने 20 जुलाई को गुरुग्राम में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
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