ASI रिश्वत मांगने के आरोप में किया बर्खास्त, रुपये मांगने की ऑडियो भी हुई थी वायरल

Edited By Isha, Updated: 21 Nov, 2020 01:17 PM

asi sacked for demanding bribe audio demanding money was also viral

महिला को जहर देकर हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपी पक्ष से बार-बार रिश्वत की मांग करने वाले चीका थाना  के एएसआई रमेश को एसपी शशांक कुमार सावन ने बर्खास्त किया है। केस रद्द होने के बावजूद एएसआई रमेश आरोपी  पक्ष को धमकी देता था। परेशान हुए...

कैथल(जोगिंद्र): महिला को जहर देकर हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपी पक्ष से बार-बार रिश्वत की मांग करने वाले चीका थाना  के एएसआई रमेश को एसपी शशांक कुमार सावन ने बर्खास्त किया है। केस रद्द होने के बावजूद एएसआई रमेश आरोपी  पक्ष को धमकी देता था। परेशान हुए व्यक्ति ने एएसआई द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत एसपी को दी। एसपी ने मामले में  आरोपी को सस्पेंड करके जांच शुरू करवाई, लेकिन एएसआई रमेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और शिकायतक र्ता को ही धमकी देनी शुरू कर दी। जिसके बाद एसपी ने अपने विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए एएसआई रमेश को  नौकरी से बर्खास्त कर दिया।

केस दर्ज होने के बाद एएसआई रमेश ने आरोपित पक्ष से रिश्वत मांगनी शुरू कर दी। जांच के बाद केस रद्द हो गया था, लेकिन एएसआई ने आरोपित पक्ष से रिश्वत मांगना जारी रखा। एएसआई ने कहा कि वह केस रद्द करवा देगा, जिसकी एवज में रुपए मांगे गए। आरोपित पक्ष इस बात से अनजान था कि केस कैंसल हो चुका है। एक बार 70 हजार, फिर 60 हजार व उसके बाद 50 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे गए। हत्या का प्रयास मामले में आरोपित व्यक्ति ने रिश्वत मांगने की कॉल रिकॉर्डिंग एसपी को दी। एसपी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई रमेश को सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड होने के बाद एएसआई शिकायतकर्ता को धमकाने लगा कि विभागीय जांच में शामिल होने की कोशिश न करें। शिकायतकर्ता ने धमकी मिलने की शिकायत भी उच्चाधिकारियों को दी।

एसपी ने विशेष शक्तियां का किया प्रयोग
एसपी शशांक कुमार सावन ने संविधान के अनुच्छेद 311(2) (बी) तथा पंजाब पुलिस नियम 16.2 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एएसआई रमेश को पुलिस विभाग से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। पुलिस अधीक्षक के इस कदम से भ्रष्टाचार की शिकायत देने वालों का हौंसला बढेगा तथा पुलिस कर्मचारियों को ईमानदारी से कार्य करने का हेतू सबक मिलेगा।

ये था मामला
चीका थाना के तहत आने वाले गांव थेह नेवल की महिला ने 16 जुलाई 2020 को अपने जेठ व दो व्यक्तियों के  खिलाफ जहर देकर हत्या के प्रयास का केस दर्ज करवाया था। शिकायत में आरोप था कि उसके पति को मौत हो चुकी  है। पति की मौत के बाद जेठ जमीन के बंटवारे को लेकर रंजिश रखता है। वह मारपीट और गाली गलौज करता रहता है।  जिस संबंध में दोनों पक्ष कई शिकायतें थाना में दे चुके हैं। जेठ ने अपनी खुद की जमीन जो हमारे घर के नजदीक लगती  है गांव के ही व्यक्ति को बेच रखी है। उनकी जमीन का आधा किला सड़क से लगता है। महिला का आरोप है कि उसने  अपनी जमीन ठेके पर दी हुई है, जिसमें 15 जुलाई को प्रवासी मजदूर धान लगा रहे थे और वह घर पर थी। दोपहर  12.30 बजे उसका जेठ, जमीन खरीदने वाला व्यक्ति व जमीन खरीदने वाले व्यक्ति का पिता खेत में आए। मजदूरों को  धान लगाने से रोका। जब उसने विरोध किया तो अपने हाथ में ली जहर की बोतल से उसे जबरदस्ती जहर पिला दिया।  जान से मारने की नियत से उसे जहर पिलाया गया। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, 328  जहर देना, 34 एक समान आशय के तहत केस दर्ज किया था। मामले की जांच एएसआई रमेश को सौंपी गई थी।

रिश्वत मांगने के मामले में सस्पेंड चल रहे एएसआई रमेश को बर्खास्त कर दिया है। भ्रष्टाचार की शिकायत देने वाले को  भी रमेश धमकी दे रहा था। विभाग में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। कोई अपराध करेगा तो सख्त  कार्रवाई होगी, चाहे वह पुलिस विभाग से हो या कोई अन्य हो।

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