Edited By Isha, Updated: 31 Jul, 2024 10:52 AM
31 जुलाई 2024 को, हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि 2006 के बाद नियमित होने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ मिलेगा। यह फैसला हरियाणा सरकार
चंडीगढ़ः 31 जुलाई 2024 को, हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि 2006 के बाद नियमित होने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ मिलेगा। यह फैसला हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे लगभग 5,000 रिटायर कर्मचारियों को लाभ होगा।
हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 2006 के बाद नियमित हुए हैं, वे भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। इससे पहले, सरकार ने यह तर्क दिया था कि ये कर्मचारी इस स्कीम के हकदार नहीं हैं। लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया।
पुरानी पेंशन स्कीम, जो कि 2004 से पहले लागू थी, सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देती है। यह योजना कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। नई पेंशन स्कीम (NPS) में, कर्मचारियों को अपने योगदान का एक हिस्सा ही पेंशन के रूप में मिलता है, जो कि पुरानी योजना की तुलना में कम लाभकारी है।