अजय चौटाला को बड़ा झटका, पैरोल अर्जी खारिज

Edited By Punjab Kesari, Updated: 24 Jun, 2017 11:27 AM

ajay chautala parole application dismissed

दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचना दी गई कि उपराज्यपाल ने जेल में बंद इनेलो नेता अजय चौटाला की परीक्षा की तैयारी के लिए और परिवार में एक शादी समारोह में भाग लेने के

नई दिल्ली:दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचना दी गई कि उपराज्यपाल ने जेल में बंद इनेलो नेता अजय चौटाला की परीक्षा की तैयारी के लिए और परिवार में एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए उनकी एक महीने की पैरोल की अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष यह जानकारी दी गई। उन्होंने उपराज्यपाल का आदेश पढ़ने के बाद कहा कि फैसला लिया जा चुका है इसलिए उनकी अर्जी बेकार हो जाती है। 

चौटाला ने उच्च न्यायालय में संपर्क किया था और आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने इस तथ्य के बावजूद पैरोल की उनकी अर्जी पर फैसला नहीं किया है कि उन्हें अपने परिवार में एक शादी समारोह में भाग लेना है। सक्षम अधिकारी को उनके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग करते हुए उन्होंने अपनी पी.जी. डिप्लोमा की परीक्षा की तैयारी के लिए भी पैरोल मांगी थी जो 28 जून से 12 जुलाई के बीच होनी है।
 

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