Edited By Deepak Kumar, Updated: 11 Jul, 2025 07:48 PM

पानीपत के जिला कोर्ट ने हत्या मामले में 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एडिशन सेशन जज अंबरदीप सिंह की अदालत ने पवन, सत नारायण, कीमती, राजपाल, जयसिंह, अनिल और अजय को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर...
पानीपत (सचिन शर्मा) : पानीपत के जिला कोर्ट ने हत्या मामले में 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एडिशन सेशन जज अंबरदीप सिंह की अदालत ने पवन, सत नारायण, कीमती, राजपाल, जयसिंह, अनिल और अजय को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही हर दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यदि जुर्माना न भरा गया तो अतिरिक्त 6 माह की कैद की सजा भुगतनी होगी।
पूरा मामला
यह हत्या जुलाई 2020 की रात हुई थी, जब गांव लोहारी में पड़ोसी युवक अंकुश की हत्या तलवार से की गई थी। यह विवाद पशुबाड़े के कब्जे को लेकर हुआ था। शिकायतकर्ता राजेंद्र ने बताया कि उनका पशुबाड़ा गांव की वाल्मीकि बस्ती के साथ लगता है। पहले भी कब्जा करने को लेकर आरोपी कई बार झगड़ा कर चुके थे और पशुबाड़े में आने से रोकते थे। कई बार थाने में शिकायत करने के बावजूद विवाद शांत नहीं हुआ।
हत्या का दिन
9 जुलाई 2020 को रात करीब 9 बजे आरोपी हथियार लेकर राजेंद्र के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। बेटे नीरज ने पुलिस को फोन कर सूचित किया, लेकिन डेढ़ घंटे तक पुलिस नहीं आई। आरोपी घर में घुस आए और लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी से घर के सामान तोड़ा-फोड़ा, पशुओं पर हमला किया और बचाव में आए लोगों पर हमला किया। इस दौरान अंकुश को गिरा कर तलवार से वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
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