किशोरी से रेप करने वाले को 20 साल कठोर कारावास

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 07 Jul, 2025 06:31 PM

20 years imprisonment for rape minor

किशोरी से रेप करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): किशोरी से रेप करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। 

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जानकारी के मुताबिक, 10 अगस्त 2022 को भोंडसी थाना पुलिस को 16 वर्षीय किशोरी से रेप करने के मामले में शिकायत मिली थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 6 पोक्सा एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मारुति कुंज के रहने वाले भरत पटेल को काबू कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।

 

मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे 6 पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

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