यौन शोषण के दोषी को 20 साल की कैद, नारनौल से बरामद हुई थी लड़की...2021 का है मामला

Edited By Isha, Updated: 16 Jul, 2025 06:01 PM

20 years imprisoned for exploitation

हरियाणा के सिरसा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने नाबालिग के यौन शोषण के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने नाबालिग के यौन शोषण के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सरकारी वकील अमित मेहता ने बताया कि यह मामला सदर थाना सिरसा में चल रहा था। शुरू में यह केस गुमशुदगी का था। लेकिन बाद में लड़की का पता चला तो रेप होने की पुष्टि हुई। इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई।


पुलिस को दी शिकायत में जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया था कि 26 जून 2021 को सुबह उसकी बेटी पढ़ने के लिए गई थी। लेकिन वह घर नहीं लौटी। बाद में वह नारनौल से बरामद की गई। इसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज करवाए और लड़की ने बताया कि वह अपनी मर्जी से नारनौल चली गई और कुलदीप के साथ रही। वह दोनों शादी करना चाहते हैं। उसके बालिग होने में दो माह का समय है। उसे और कुलदीप को अपने घरवालों से जान का खतरा है।

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