पुलिस टीम पर गोली चलाने वाले चार आरोपियों को 7 वर्ष की कैद

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 07 Aug, 2024 08:35 PM

7 years imprisonment to four accused who opened fire on police team

करीब साढ़े तीन साल पहले क्राइम ब्रांच सेक्टर-39 की टीम को एक सूचना विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त कुछ व्यक्तियों के लूट की योजना के तहत हथियार समेत स्कॉर्पियो गाड़ी में राजीव चौक से बादशाहपुर की तरफ जाने को लेकर मिली थी।

गुड़गांव, 7 अगस्त (ब्यूरो): करीब साढ़े तीन साल पहले क्राइम ब्रांच सेक्टर-39 की टीम को एक सूचना विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त कुछ व्यक्तियों के लूट की योजना के तहत हथियार समेत स्कॉर्पियो गाड़ी में राजीव चौक से बादशाहपुर की तरफ जाने को लेकर मिली थी।

 

इस सूचना के बाद पुलिस टीम द्वारा बताई गई स्कॉर्पियो गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। इस पर आरोपी गाड़ी को भगा ले गए। जब पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी जिसके बाद जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी गोली चलाई। जिससे कि आरोपियों की गाड़ी का टायर फट गया तथा गाड़ी धीमी हो गई। रिठोज मोड, भोंडसी के नजदीक आरोपी गाड़ी से उतरकर पुलिस टीम पर गोली चलाते हुए भागने लगे जिसमें पुलिस टीम द्वारा भी जवाब भी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई गई। इस दौरान पुलिस के दो कर्मचारी व दो आरोपियों को गोली लगी। इस वारदात को लेकर थाना भोंडसी में केस दर्ज किया गया था।

 

पुलिस टीम ने मौके पर गिरफ्तार दो आरोपियों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की पहचान सुनील उर्फ सोनू निवासी गांव रावलथी जिला चरखी दादरी, संदीप निवासी अमर सिंह वाला जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान), अमित निवासी बीकानेर घमुरावली, गंगानगर (राजस्थान) व श्रीभगवान निवासी गांव भाली बहु अकबरपुर जिला रोहतक के रूप में हुई थी। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों के खिलाफ सभी जरुरी साक्ष्य व गवाह अदालत में पेश किए थे। बुधवार को आरोपी सुनील उर्फ सोनू, अमित व श्रीभगवान को हत्या के प्रयास मामले में सात वर्ष कैद व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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