टुंडा बम ब्लास्ट मामला: 55 गवाहों में 5 की मौत, 50 की हुई गवाही

Edited By Punjab Kesari, Updated: 20 Aug, 2017 10:40 AM

tunda bomb blast case 5 death in 55 witnesses

शहर में वर्ष 1996 में सिलसिलेवार 2 बम धमाके करने के मामले में आरोपी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई।

सोनीपत:शहर में वर्ष 1996 में सिलसिलेवार 2 बम धमाके करने के मामले में आरोपी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.सुशील गर्ग की अदालत में रिकार्ड क्लर्क ने गवाही दी। साथ ही उन्होंने बताया कि कुल 55 में 5 गवाहों की मौत हो चुकी है और 50 गवाही दे चुके है। मामले में अब 15 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। कुख्यात आतंकी को दिल्ली पुलिस द्वारा अगस्त, 2013 में नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया था। 

अब्दुल करीम टुंडा पर सोनीपत में 28 दिसम्बर, 1996 को बम ब्लास्ट करने का आरोप है। उस दिन शाम के समय पहला धमाका बस स्टैंड के पास स्थित तराना सिनेमा के निकट तथा 10 मिनट बाद दूसरा धमाका गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के पास हुआ था। धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में इंदिरा कालोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था। 

सज्जन सिंह ने बताया था कि वह अपने साथी अनिल के साथ फिल्म देखने आया था। इसी दौरान हुए धमाके में वह तथा 11 अन्य लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में 3 आरोपियों गाजियाबाद निवासी अब्दुल करीम टुंडा व उसके 2 साथियों अशोक नगर पिलखुआ निवासी शकील अहमद और अनार वाली गली तेलीवाड़ा, दिल्ली निवासी मोह मद आमिर खान उर्फ कामरान को नामजद किया था। पुलिस ने शकील और कामरान को वर्ष 1998 में गिरफ्तार कर लिया था लेकिन टुंडा घटना के बाद फरार हो गया था। मामले में सुनवाई के बाद शकील व कामरान बरी हो चुके हैं। 

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