Edited By Shivam, Updated: 11 Sep, 2020 05:04 PM
केन्द्रीय कानून व न्याय मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें जानकारी दी गई है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 224 के...
चंडीगढ़ (धरणी): केन्द्रीय कानून व न्याय मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें जानकारी दी गई है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 224 के तहत देश के राष्ट्रपति ने राजेश भारद्वाज को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 2 साल तक के लिए है।
देखें आदेश की प्रति-