Edited By Punjab Kesari, Updated: 24 Jan, 2018 03:12 PM
साध्वी यौन शोषण के दोष में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम के प्रवचन करवाने को दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह सुनवाई जस्टिस दया चौधरी की बेंच ने की है। जस्टिस दया चौधरी का कहना है 25 अगस्त को चंडीगढ़, हरियाणा और...
चंडीगढ़(मनमोहन सिंह): साध्वी यौन शोषण के दोष में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम के प्रवचन करवाने को दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह सुनवाई जस्टिस दया चौधरी की बेंच ने की है। जस्टिस दया चौधरी का कहना है 25 अगस्त को चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे उसके चलते राम रहीम को प्रवचन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
दरअसल, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इंसा के समर्थकों ने डेरा के पूर्व प्रमुख शाह सतनाम सिंह जी महाराज के जन्म दिवस 25 जनवरी को राम रहीम के प्रवचन हेतु जेल प्रशासन को इसके ब्रॉडकास्ट की व्यवस्था के निर्देश दिए जाने की मांग की एक याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज की थी। मालवा इंसा फॉलोवर्स डेरा सच्चा सौदा एसोसिएशन बठिंडा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। एडवोकेट राव पीएस गिरवर के माध्यम से दाखिल याचिका में डेरा सच्चा सौदा के इतिहास और डेरा समर्थकों द्वारा किए गए समाजहित के कार्यांे का ब्यौरा सौंपा गया।
याची ने कहा कि हर बार डेरा समर्थक समाज हित के लिए कार्य करते हैं और इसके लिए एक पैसा भी नहीं लिया जाता। इस बार अब शाह सतनाम जी महाराज के जन्म दिवस पर ऐसा ही करने की योजना बनाई गई है।
इसके साथ ही राम रहीम द्वारा समाज हित के लिए किए गए कार्यों और इसके चलते उनके 6 करोड़ समर्थकों केलिए गुरू की महिमा कितनी अहम है यह बताते हुए उनके 25 जनवरी को प्रवचन का जेल से ही ब्रॉडकास्ट करने की अनुमति दिए जाने की अपील की गई ।
याचिका में कहा गया कि संविधानिक अधिकारों के तहत यह मांग की जा रही है और साथ ही समाज के हित में यह मांग की जा रही है जिसके अनुमति दी जानी चाहिए। इस अपील के साथ ही हाईकोर्ट से यह भी अपील की गई कि सप्ताहित, अर्धमासिक और मासिक आधार पर राम रहीम के प्रवचनों को ब्रॉडकास्ट करने का पूरा इंतजाम करने की अपील की गई थी।