D.T.P. ने लगाए अवैध कालोनियों पर साइन बोर्ड

Edited By Isha, Updated: 19 Sep, 2019 01:43 PM

d t p sign board on illegal colonies

जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा अर्बन एरिया गुहला-चीका में बिना विभागीय अनुमति के पनप रही अवैध कालोनियों में साइन बोर्ड लगाकर लोगों को सूचित किया गया कि वे इनमें प्लाट आदि न खरीदें तथा न इनमें बिना ........

गुहला-चीका (कपिल): जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा अर्बन एरिया गुहला-चीका में बिना विभागीय अनुमति के पनप रही अवैध कालोनियों में साइन बोर्ड लगाकर लोगों को सूचित किया गया कि वे इनमें प्लाट आदि न खरीदें तथा न इनमें बिना अनुमति निर्माण करें। विभाग द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति में अर्बन एरिया में किसी प्रकार की कालोनी विकसित करने से पूर्व निदेशक तथा ग्राम आयोजन विभाग हरियाणा चंडीगढ़ की अनुमति लेना अनिवार्य है। 

जारी पत्र के अनुसार कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कैथल-चीका रोड पर साई कालोनी व पिहोवा रोड पर अमर सिटी कालोनी के नाम से कालोनाइजर/ प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तित किए बिना अवैध कालोनियां विकसित की जा रही हैं जिसके खिलाफ कार्यालय द्वारा मुकद्दमा दर्ज करके जांच करने हेतु संबंधित थाना प्रबंधक को भी लिखा गया है। अब विभाग द्वारा अवैध कालोनियों में साइन बोर्ड लगाकर सर्वसाधारण को सचेत करने का अभियान गुहला-चीका शहर में शुरू किया गया है।

जिला नगर योजनाकार अनिल नरवाल ने बताया कि अवैध कालोनियों में सड़कें बनाना, मकान, दुकान, फैक्टरी या किसी प्रकार का निर्माण करने पर 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों का ही प्रावधान है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के अधीन कैथल शहर, कलायत, गुहला-चीका, राजौंद व पूंडरी आते हैं। इसमें अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदना व निर्माण कार्य करना जुर्म है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे प्रापर्टी डीलरों के झांसे में आकर खून-पसीने की कमाई बर्बाद न करें।

प्लाट आदि खरीदने व बेचने से पहले विभाग से अनुमति जरूर लें। कालोनी की वैधता व अवैधता बारे पूरी तरह आश्वस्त होकर ही खरीद-बेच का कार्य करें। सरकार की हिदायत अनुसार इन अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रियां पहले ही बंद करवा दी हैं। अवैध कालोनाइजेशन को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा तथा भविष्य में सभी अवैध कालोनियों में साइन बोर्ड लगाने का कार्य किया जाएगा।

साइन बोर्ड सरकारी सम्पत्ति है जिसको किसी भी प्रकार से नुक्सान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। नरवाल ने जिले के तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों से अनुरोध किया कि वे अवैध कालोनियों में दस्तावेज पंजीकृत करते समय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों का पालन करें। इस मौके पर बलराज सिंह जे.ई., अनुभव पटवारी, मेहर सिंह सहायक व सुभाष जे.ई. आदि भी मौजूद रहे।

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