विधवा, निराश्रित महिला पेंशन के नियम बदले, 60 के होते ही बंद होगी विधवा पेंशन, मिलेगा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता

Edited By Saurabh Pal, Updated: 04 Jul, 2023 07:44 PM

widow destitute women pension rules changed in haryana

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव किया गया है। इस बैठक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान...

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव किया गया है। इस बैठक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

वर्तमान में, हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थी महिला को उसकी मृत्यु की तारीख तक लाभ मिलता है। नए संशोधनों के अनुसार, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद महिलाओं को पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलेगा।

पेंशन के लिए, अपेक्षित शर्तों के अनुसार, 18 वर्ष की आयु से अधिक, हरियाणा का डोमिसाइल, आवेदन जमा करवाने के समय पिछले 15 वर्षों से राज्य में रहना और सभी स्रोतों से आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।

विधवा पेंशन 60 वर्ष की आयु तक स्वीकृत की जाएगी और उसके बाद, विधवा पेंशन को पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा और लाभार्थी जीवन भर भत्ता प्राप्त करता रहेगा।

हालाकि, यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि पेंशन गलत आधार पर या गलत जानकारी पर स्वीकृत की गई थी या जिस शर्त पर पेंशन दी गई थी, वह अब मौजूद नहीं है, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी को पेंशन का भुगतान रोकने का अधिकार होगा।

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