CDLU में ग़लत भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक के फैसले का स्वागत : दिग्विजय चौटाला

Edited By Isha, Updated: 28 May, 2025 06:01 PM

welcome the high court s decision to stop wrong recruitment in cdlu

जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने महामहिम राज्यपाल द्वारा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कार्यवाहक उपकुलपति को हटाकर नए वीसी को नियुक्त करने और हाईकोर्ट द्वारा

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी0): जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने महामहिम राज्यपाल द्वारा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कार्यवाहक उपकुलपति को हटाकर नए वीसी को नियुक्त करने और हाईकोर्ट द्वारा सीडीएलयू में कर्मचारियों की गलत नियुक्तियों पर रोक लगाने के फैसलों का स्वागत किया है।

 

दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सीडीएलयू में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के काम में बदलाव कर और उनकी जगह गलत नियुक्तियां कर पूर्व कार्यवाहक वीसी नरसीराम बिश्नोई द्वारा गड़बड़ी की जा रही थी। इस मुद्दे को जेजेपी व इनसो ने रविवार को प्रमुखता के साथ उठाया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इस विषय को तुरंत संज्ञान में लिया गया, जिसके लिए वे महामहिम राज्यपाल व हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करते है।

 

साथ ही जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने सीडीएलयू के नए वीसी प्रो. विजय कुमार को शुभकामना दी और उम्मीद जताई कि वे पूर्व सीएम स्वर्गीय ओमप्रकाश चौटाला द्वारा जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से स्थापित की गई यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए पूरी मेहनत करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सीडीएलयू को तरक्की की नई राह पर लेकर जाएंगे।
 
दिग्विजय चौटाला ने कहा कि एचकेआरएन के तहत लगे कर्मचारियों को हटाने का अधिकार यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास नहीं होता है, इसलिए विश्वविद्यालय इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी प्रावधान के तहत भी भर्ती के लिए पोस्ट खाली होना अनिवार्य है।

 

दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इन दलीलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने सीडीएलयू में एचकेएआरएन कर्मचारियों की भर्ती के साथ हो रही छेड़छाड़ के विषय को तुरंत संज्ञान में लिया और नई भर्तियों पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने महिला वार्डन की नियुक्ति पर रोक लगाने के साथ-साथ पुरानी महिला वार्डन के कार्य परिवर्तन पर भी रोक लगा दी है। अब वार्डन पद पर ही पहले से नियुक्त कर्मचारी काम करेंगी। वहीं याचिकाकर्ता के वकील जगबीर मलिक ने जानकारी दी कि युनिवर्सिटी प्रशासन, रजिस्ट्रार, पूर्व कार्यवाहक उपकुलपति नरसीराम बिश्नोई और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।
 

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