New Traffic Rules: Haryana में इंश्योरेंस-प्रदूषण खत्म होते ही कट जाएगा चालान, साथ ही आएगा जुर्माने का Message

Edited By Isha, Updated: 29 May, 2025 01:44 PM

insurance in haryana challan will be deducted as soon as pollution ends

अगर आप भी अक्सर अपनी गाड़ी या बाइक के इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर लापरवाही बरतते हैं तो आपके ये भारी पड़ सकता है. क्योंकि हरियाणा में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है

हरियाणा डेस्क: अगर आप भी अक्सर अपनी गाड़ी या बाइक के इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर लापरवाही बरतते हैं तो आपके ये भारी पड़ सकता है. क्योंकि हरियाणा में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है,जिसके तहत अब आपकी गाड़ी का बीमा या प्रदुषण सर्टिफिकेट खत्म होते ही आपका चालान कट जाएगा और आपको इसका मैसेज भी मिल जाएगा।

 
हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों का चालान करने की दिशा में ये स्मार्ट कदम उठाया है।बता दें कि राज्य में अब सीधे डिजिटल निगरानी के जरिए यानी फिजिकल वेरिफेकशन के वाहनों का चालान होगा। ट्रैफिक पुलिस के इस नियम से उन वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ जाएगी जो अपनी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस समय पर अपडेट नहीं कराते।


बता दें कि हरियाणा पुलिस ने इसके लिए स्मार्ट डिजिटल एनफोर्समेंट सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत इंटेगरेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम की टीम पूरे शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों से गाड़ियों की निगरानी करेगी। जैसे ही कोई गाड़ी कैमरे में आएगी, सिस्टम रीयल-टाइम में वाहन की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के जरिए पीयूसी और इंश्योरेंस का रिकॉर्ड खंगाल लेगा। अगर कोई दस्तावेज एक्सपायर्ड या मिसिंग मिलता है, तो अपने आप ई-चालान जनरेट हो जाएगा उसके बाद इसका संदेश वाहन मालिक को मैसेज के जरिए भेज दिया जाएगा।


इस नियम के लागू होते ही एक महीने के भीतर ही राज्य में 41,44 वाहनों के चालान कटे हैं, जिसका पीयूसी प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका था. जबकि 2,682 चालान ऐसे वाहनों के कटे हैं जिनका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था।

 

 

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