Edited By Isha, Updated: 18 May, 2025 08:59 AM

ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अंतिम रूप से फाइनल करने का निर्देश दिया - है। इस संबंध में एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हरकेश
चंडीगढ़: ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अंतिम रूप से फाइनल करने का निर्देश दिया - है। इस संबंध में एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हरकेश मनुजा ने 29 मई के लिए सुनवाई तय करते हुए इस दौरान नियमों को अंतिम रुप देने अन्यथा मुख्य सचिव और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन - को कोर्ट में पेश होने और एक-एक लाख रुपए जुर्माना जेब से भरने की चेतावनी दी है।
हाई कोर्ट ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए बोनस अंकों को रद करते हुए ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियम तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के एक साल बाद भी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था।
हाई कोर्ट ने बीते वर्ष सरकार को छह महीने की अवधि में भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। तय समय सीमा बीतने के बाद जब सरकार ने आदेश की पालना नहीं की तो कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। कहा कि तय समय सीमा के बीतने के बाद भी आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
इससे पहले 7 मई को हाई कोर्ट ने सरकार को चेताया था कि नियमों को अंतिम रूप देने में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा कि नियम तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले 21 जनवरी 2025 को सरकार ने चार सप्ताह के भीतर आदेश की पालना करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। इसी तरह फरवरी और मार्च में भी सरकार ने समय मांगा, पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।
हाई कोर्ट का यह भी कहना है कि जब तक नियम तय नहीं होते, तब तक यह स्पष्ट किया जाए कि क्या कर्मचारी चयन आयोग अभी भी सीईटी 2025 की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहती है। कोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए आयोग को नियम बनाकर काम करने के निर्देश दिए थे।