Edited By Isha, Updated: 28 May, 2025 04:46 PM

अब किसी को किराए पर मकान देने या दुकान में नौकर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह ने बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन से व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड
टोहाना(सुशील): अब किसी को किराए पर मकान देने या दुकान में नौकर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह ने बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन से व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। इससे संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा सकेगी। थाना प्रभारी ने कहा कि कई बार अपराधी दूसरे राज्यों में अपराध करने के बाद यहां छिपकर रहते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश के आदेश के अनुसार, मकान मालिकों को किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने बताया कि मीडिया, सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट के माध्यम से आमजन को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है अब पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा भी सीएससी सेंटर पर सरकार की ओर से दी गई है।
उन्होंने कहा कि कई बार आपराधिक घटनाक्रम में सामने आता है कि किराए पर ऐसे व्यक्ति को मकान दिया जाता है जो मकान मालिक के साथ वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो जाते हैं यदि ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी तो ऐसी अपराधिक घटनाओ पर अंकुश लगाया जा सकता है।