Edited By Isha, Updated: 01 Mar, 2020 10:27 AM
गुडग़ांव में हुए बहुचर्चित किडनी कांड में पंचकूला स्थित स्पैशल ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सी.बी.आई. कोर्ट ने डा. अमित, डा. जीवन व बुलबुल कटारिया को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा..........
पंचकूला (मुकेश) : गुडग़ांव में हुए बहुचर्चित किडनी कांड में पंचकूला स्थित स्पैशल ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सी.बी.आई. कोर्ट ने डा. अमित, डा. जीवन व बुलबुल कटारिया को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा व 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सी.बी.आई. के वकील जसविंद्र कुमार भट्टी ने इस पूरे मामले को मजबूती से रखा।
जिसके चलते दोषियों को सजा सुनाई गई। बचाव पक्ष के वकील अमित जुडेजा ने बताया कि हरियाणा के बहुचर्चित किडनी कांड मामले में गवाहों को धमकाने के मामले में स्पैशल ज्यूडीशियल जज सी.बी.आई. की कोर्ट में सुनवाई थी। किडनी कांड मामले में आरोपी ओपेन्द्र सिंह ने जेल से हाईकोर्ट को पत्र लिखकर बताया था कि किडनी कांड मामले में डा. जीवन, डा. अमित व बुलबुल कटारिया ने गवाहों को धमकाया था और पैसे देकर उनके बयान बदलवाए थे।
इसके बाद सी.बी.आई. ने इन पर मामला दर्ज किया था। वकील ने बताया कि डा. अमित, डा. जीवन, बुलबुल कटारिया, लक्ष्मण पांडे मामले में आरोपी थे। ट्रायल के दौरान लक्ष्मण पांडेय की मौत हो गई थी। बचाव पक्ष के वकील अमित डुडेजा ने बताया कि डा. अमित पर आरोप था कि वह लोगों की किडनियां निकालकर अमीर लोगों को बेचता था।