बदमाशों ने खाकी को ‘हड़काया’

Edited By Isha, Updated: 26 Jan, 2020 03:45 PM

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पुलिस की गाड़ी के चालक पर पिस्तौल तान लूटने का प्रयास करने वाले 4 आरोपियों ने पुलिस टीम ने धर दबोचा तथा आरोपियों के कब्जे से अवैध एक देसी पिस्तौल, एक रॉड व एक डंडा बरामद किया है। आरोपि

पानीपत (संजीव): पुलिस की गाड़ी के चालक पर पिस्तौल तान लूटने का प्रयास करने वाले 4 आरोपियों ने पुलिस टीम ने धर दबोचा तथा आरोपियों के कब्जे से अवैध एक देसी पिस्तौल, एक रॉड व एक डंडा बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ थाना मॉडल टाऊन में केस दर्ज करवाते हुए पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

एन.डी.पी.एस. स्टाफ के प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि ए.एस.आई. धर्मबीर सिंह के नेतृत्व में एन.डी.पी.एस. स्टाफ की एक टीम गश्त के दौरान जाटल रोड नहर पुल के पास मौजूद थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली की सौंदापुर से जाटल जाने वाली सड़क पर संदिग्ध किस्म के 4 युवक राहगीरों को लूटने की फिराक में खड़े हैं। सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत आरोपियों की धरपकड़ के लिए गाड़ी पर लगी बत्ती को उतारा और अंदर की सभी लाइटें बंद कर सौंदापुर से जाटल रोड पर चल दिए।

करीब एक किलोमीटर चलने पर एकदम 4 युवक झाडिय़ों से निकलकर आए और रोड के बीच में खड़े होकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकते ही आरोपियों में एक युवक ने ड्राइवर साइड की खिड़की खोलकर ड्राइवर की कनपटी पर पिस्तौल तान दी और धमकी दी कि जेब में जो कुछ भी है, उनके हवाले कर दो वरना गोली मार देंगे। इसी दौरान बीच वाली सीट पर बैठे ए.एस.आई. धर्मबीर सिंह ने तुरंत अंदर की सभी लाइटें ऑन कर दी। जब युवकों ने पुलिस टीम को देखा तो भागने का प्रयास करने लगे तो पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को मौके पर ही काबू कर लिया।

पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपनी पहचान सुमित पुत्र सुरेश निवासी मतलौडा जिला हिसार, निखिल पुत्र कुलदीप निवासी जखबड़ जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, वतन पुत्र रामेहर निवासी सांगाहेडा रोहतक व परमजीत उर्फ गोलू पुत्र शमशेर निवासी मतलौडा जिला हिसार के रूप में हुई। मौके पर आरोपियों के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्तौल 315 बोर, एक जिंदा रौंद, एक बैटरी व एक रॉड बरामद हुई। गिरफ्तार चारों आरोपियों के खिलाफ थाना मॉडल टाऊन में भा.दं.सं. की धारा 398,401 व 25-54-59 आम्र्स एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। 

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