जमीन का कब्जा दिलाने गए अधिकारियों से कॉलोनीवासियों की हुई नोक-झोंक, खाली हाथ लौटे अधिकारी

Edited By Ajay Kumar Sharma, Updated: 22 Mar, 2023 11:19 PM

the colonists clashed with the officials who went to get possession

शहर में प्रशासनिक अधिकारी और लोग उस वक्त आमने-सामने आ गए। जब अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ एक जमीन को कब्जा करने दिलवाने के लिए देव नगर पहुंचे थे।

बहादुरगढ़ (प्रवीण): शहर में प्रशासनिक अधिकारी और लोग उस वक्त आमने-सामने आ गए। जब अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ एक जमीन को कब्जा करने दिलवाने के लिए देव नगर पहुंचे थे। अधिकारियों की टीम को देखकर देव नगर कॉलोनी वाली भड़क गए और किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया गया। जिसके बाद अधिकारियों को मजबूरन खाली हाथ लौटना पड़ा।

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले 30 साल से यहां पर घर बनाकर रह रहे हैं। उनके पास जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल भी है। इतना ही नहीं बिजली का बिल,सीवरेज बिल और नगर परिषद का टैक्स भी वे समय पर भरते हैं। रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों पर लोगों ने कोर्ट में गलत कागजात पेश करने के आरोप लगाए हैं और किसी भी कीमत पर जमीन का कब्जा नहीं लेने-देने की चेतावनी दी है।

दरअसल बहादुरगढ़ के देव नगर की गली नम्बर 3 में बहादुरगढ़ कोर्ट के आदेश के अनुपालन करने के लिए कोर्ट बैलिफ, गिरदावर और भारी पुलिस बल तीन पहुंचा था। कोर्ट आदेश का हवाला देकर टीम कॉलोनी में पैमाइश करना चाहती थी और पता करना चाहती थी कि कोर्ट ने जिस व्यक्ति के पक्ष में आदेश दिया है, उसकी जमीन कहां पर हैं,लेकिन उसी वक्त कॉलोनी वासी भड़क गए और टीम को कार्रवाई करने से रोक दिया गया। लोगों का कहना है कि रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने जिस जमीन पर पुराने समय से घर बने हुए हैं। उस जमीन को खाली बताया है और इसी वजह से कोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। लोगों ने कोर्ट के आदेश मानने से साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि वह सेशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और किसी भी कीमत पर अपने घर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह इस जमीन के मालिक हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वापस लौट गए। हालांकि पुलिस टीम के इंचार्ज ने लोगों के मुकाबले पुलिस कर्मचारियों की संख्या कम होने का हवाला दिया है और कोर्ट से अगली तारीख देने के लिए लिखा है। ताकि भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन करवाया जा सके। ऐसे में अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले को किस तरीके से देखता है।   

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