अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 80 हजार रुपए जुर्माना भी लगा
Edited By Ajay Kumar Sharma, Updated: 22 Mar, 2023 09:22 PM

सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है।
सोनीपत (सन्नी मलिक): सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि भुगतान नहीं पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि 17 सितंबर 2021 को खरखौदा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं लंबे समय से इस मामले का मुकदमे चला रहा था। जिसके में सभी तरह के साक्ष्य और गवाहों को भी पेश किया गया। सभी दलीले सुनने के बाद नेपाल के विराट नगर का रहने वाला आरोपी राखी कुमार को अदालत ने 6 पॉस्को एक्ट में 20 साल कैद 50 हज़ार रुपए जुर्माना आईपीसी की धारा 363 व 366 में 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। साथ ही 84 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 5 की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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