Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 14 Jul, 2026 07:56 PM

अगर आपका भी कोर्ट में कोई चैक बाउंस का केस चल रहा है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। 18 जुलाई को चैक बाउंस के केस निपट जाएंगे। इसके लिए जिला अदालत में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एन.आई. एक्ट) की धारा...
गुड़गांव, (ब्यूरो): अगर आपका भी कोर्ट में कोई चैक बाउंस का केस चल रहा है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। 18 जुलाई को चैक बाउंस के केस निपट जाएंगे। इसके लिए जिला अदालत में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एन.आई. एक्ट) की धारा 138 से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निशा ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य एन.आई. एक्ट से संबंधित लंबित मामलों का आपसी समझौते एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित समाधान करना है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होगी तथा न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनेगी।
उन्होंने सभी संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं आमजन से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में विशेष लोक अदालत का लाभ उठाते हुए अपने मामलों का आपसी सहमति से समाधान करवाएं। उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा तथा लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।