Edited By Manisha rana, Updated: 01 Jan, 2026 02:59 PM

हरियाणा सरकार ने सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की पांच सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल करते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है।
चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा सरकार ने सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की पांच सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल करते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है।मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के भीतर स्थित इकाइयों के लिए सीएलयू अनुमति (सरकार की सक्षमता को छोड़कर) के लिए सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार सीएलयू अनुमति प्राप्त स्थलों की भवन योजनाओं की स्वीकृति के लिए 90 दिन की समय-सीमा तय की गई है। कब्जा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए, अपराध की संलिप्तता न होने की स्थिति में 60 दिन और संलिप्तता होने की स्थिति में 90 दिन की समय-सीमा तय की गई है।
इन सेवाओं के लिए जिला नगर योजनाकार या वरिष्ठ/मुख्य नगर योजनाकार को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। वहीं, मुख्य नगर योजनाकार अथवा वरिष्ठ नगर योजनाकार को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।
इसके अतिरिक्त, हरियाणा अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के तहत ईंट-भट्टों और चारकोल भट्टों के लिए लाइसेंस सभी दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण के वरिष्ठ नगर योजनाकार को पदनामित अधिकारी बनाया गया है। वहीं, मुख्य नगर योजनाकार को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।