मंत्री का फोन नहीं उठाने पर SE को किया था सस्पेंड, अब हाईकोर्ट में आदेश रद्द

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 23 Apr, 2025 04:40 PM

se was suspended for not picking up minister s phone order cancelled

हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग के SE हरिदत्त को मंत्री का फोन न रिसीव करने पर सस्पेंड कर दिया था। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सस्पेंशन का कारण जरूरी होना चाहिए,

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग के SE हरिदत्त को मंत्री का फोन न रिसीव करने पर सस्पेंड कर दिया था। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सस्पेंशन का कारण जरूरी होना चाहिए, सिर्फ फोन न उठाना काफी नहीं है। जज जगमोहन बंसल ने कहा कि याची के खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं है इसलिए सस्पेंशन का आदेश गलत है।

कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरकार नए आर्डर दे सकती है। इस मामले में सरकार से की ओर से कहा गया कि उनके डिविजन में सबसे कम रिकवरी होने के कारण उन्हें सस्पेंड किया गया है। जिसके लिए विभाग चार्जशीट दाखिल करेगा। वहीं याची ने कहा कि मंत्री का फोन उठाया पाया तो रंजिशन कार्रवाई की गई।

ये था मामला

बता दें कि शिक्षा मंत्री महीपाल ढांड़ा ने जींद में किसानों की समस्या पर उन्होंने SE हरिदत्त को फोन किया। उनका फोन नहीं उठाने पर उन्होनें बिजली मंत्री विज से शिकायत की थी। जिस पर विज ने SE के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके कुछ देर में हिसार DHBVN ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया।

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