Edited By Deepak Kumar, Updated: 20 May, 2025 04:03 PM

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों ने शहीद का दर्जा देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले की आज यानी मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। बता दें पहलगाम हमले में भारतीय नौसेना विनय नरवाल समेत 26...
डेस्कः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों ने शहीद का दर्जा देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले की आज यानी मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। बता दें पहलगाम हमले में भारतीय नौसेना विनय नरवाल समेत 26 पर्यटक मारे गए थे।
इस मामले पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की बैंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पहलगाम में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देना सरकार का काम है। इसमें कोर्ट नई नीतियां नहीं बना सकता है। बैंच ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह अपनी मांग या शिकायत उचित अधिकारी या अथॉरिटी को लिखकर दे। इसके बाद 30 दिन के अंदर उसकी मांग पर विचार किया जाएगा।
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शील नागू ने याचिकाकर्ता से पूछा कि पहलगाम में मारे गए क्या उन्हें शहीद घोषित करना अनुच्छेज 226 के अंतर्गत आता है? क्या कोर्ट ऐसा फैसला ले सकती है। आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि शहीद का दर्जा देना सरकार का काम है और यह फैसला सरकार को लेना चाहिए। इसका जवाब देते हुए याचिकाकर्ता एडवोकेट आयुष आहूजा ने कहा कि निर्दोष पर्यटकों को धर्म के नाम पर आतंकियों ने हत्या कर दी थी, इन सभी का भी एक सैनिक की तरह सम्मान होना चाहिए।
2 मई को लगाई गई थी याचिका
बता दें यह जनहित याचिका हाईकोर्ट के वकील आयुष आहूजा ने दायर की थी। ये याचिका 2 मई को लगाई गई थी। उन्होंने केंद्र और प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग की थी कि मरने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाए।
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