हाईकोर्ट का मामन खान को बड़ा झटका, ट्रायल को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

Edited By Deepak Kumar, Updated: 19 Dec, 2024 06:30 PM

punjab haryana high court dismisses mamman khan plea nuh violence case

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक मामन खान को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने मामन खान की ओर से ट्रायल कोर्टम के फैसल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

हरियाणा डेस्कः  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक मामन खान को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने मामन खान की ओर से ट्रायल कोर्टम के फैसल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ सुनवाई को अन्य आरोपितों से अलग कर दिया था। 

नूंह हिंसा से जुड़ा हुआ है मामला

बता दें ये मामला जुलाई 2023 के नूंह हिंसा से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि सुनवाई को अलग करने से अभियोजन पक्ष का काम कठिन हो गया है और खान को इस आधार पर कोई पक्षपात नहीं झेलना पड़ेगा।

सुनवाई को अलग करना याचिकाकर्ता के लिए हानिकारक नहींः बेंच 

इस याचिका पर सुनवाई करते जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु की बेंच ने कहा याचिकाकर्ता ने यह दावा नहीं किया है कि ट्रायल कोर्ट की ओर से लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया गलत हैं। इस परिस्थिति में सुनवाई को अलग करना याचिकाकर्ता के लिए हानिकारक नहीं होगा। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट को इस प्रकार की कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और यह प्रक्रिया कानून के तहत उचित है।

मामन खान ने 28 अगस्त 2024 को दिए आदेश को दी थी चुनौती

गौर रहे कि कांग्रेस नेता और विधायक मामन खान ने नूंह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 28 अगस्त 2024 को दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में अभियोजन पक्ष के खिलाफ अलग से चार्जशीट दाखिल करने और सुनवाई को अन्य आरोपितों से अलग करने का निर्देश दिया गया था। इसके चलते मामन खान ने उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। 

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें) 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!