Edited By kamal, Updated: 04 Apr, 2019 09:01 PM
पिछले कुछ महीनों में प्ले स्कूलों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच अब प्रशासन सख्त होता दिखाई दे रहा है...
गुरुग्राम (सतीश): पिछले कुछ महीनों में प्ले स्कूलों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच अब प्रशासन सख्त होता दिखाई दे रहा है। जिसके सभी प्ले स्कूलों को प्रशासन के ओर परमिशन लेने के आदेश जारी किए गए है और परमिशन लेने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल निर्धारित की गई है।
जानकारी के अनुसार सैंकड़ों की संख्या ऐसे प्ले स्कूल चल रहे है जिनके पास कोई परमिशन नहीं है और न ही शिक्षा विभाग के पास इन स्कूलों की जानकारी है। वहीं पिछले कुछ महीनों में प्ले स्कूलों से बच्चों की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल उठे की ऐसे मामले सामने आए जो सुरक्षा के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे थे। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब जिला प्रशासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी समेत प्रोग्रेम ऑफिस को ये जिम्मेवारी दी गई है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये आदेश भी जारी किए गए हैं कि सभी प्ले स्कूलों के लिए कुछ सुरक्षा के साथ साथ सुविधा के लिए मापदंड तय किए गए है। जो इन मापदंडों को पूरा करेगा उन्हे परमिशन दी जायेगी वरना 30 अप्रैल के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा गुरुग्राम जिला में सभी प्ले स्कूलों को ये जानकारी दे दी गई है।
सीडब्ल्यूसी ने पिछले मामलों की रिपोर्ट जो दी गई थी। उसमें ये साफ लिखा था कि स्कूलों के पास सुरक्षा और सुविधा के रुप में काफी कम इंतजाम है जिससे बच्चों के साथ इस तरह के हादसे हो रहे थे। इसके बाद एक फार्म बनाया गया है, जिसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है कि किसी भी प्ले स्कूल को परमिशन लेने के लिए क्या क्या बातों को पूरा करना होगा। इसकी परमिशन की जिम्मेवारी प्रोग्रेम ऑफिसर सुनैना को सौंपी गई है।