नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 5 साल की कैद

Edited By Isha, Updated: 10 May, 2024 06:00 PM

five years imprisonment for the man found guilty of raping a minor girl

कुरुक्षेत्र में सवा साल पहले पिहोवा के निकटवर्ती गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी मुकेश उर्फ गोल्डी पर 10 हजार रुपये भी लगाया है। दोषी मुकेश उस बच्ची को खेल

कुरुक्षेत्रः कुरुक्षेत्र में सवा साल पहले पिहोवा के निकटवर्ती गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी मुकेश उर्फ गोल्डी पर 10 हजार रुपये भी लगाया है। दोषी मुकेश उस बच्ची को खेलते समय अपने साथ रजबाहे में ले गया था, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। थाना सदर पिहोवा में 24 फरवरी 2023 को दर्ज शिकायत में महिला ने बताया था कि उसकी 9 वर्ष की पोती उनके पड़ोसी के घर में खेल रही थी। 

रात करीब आठ बजे तक वह घर नहीं पहुंची तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी तलाश करने पर उनको रजबाहे की पुलिया के नीचे से लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंच कर देखा तो मुकेश उसकी पोती के साथ अश्लील हरकते कर रहा था। उनको देख कर आरोपी मौके से फरार हो गया था। बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई थी। शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। 

उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी मुकेश उर्फ गोल्डी को पांच साल कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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