Edited By Deepak Kumar, Updated: 14 Apr, 2025 02:49 PM

सोनीपत के गांव लल्हेड़ी खुर्द में किराना दुकानदार और पंचायत सदस्य पर 10-15 अज्ञात लड़कों ने हमला कर दिया, जिसमें दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। दुकानदार ने गांव के सरपंच और जेल में बंद उसके भतीजे पर हमला करने का शक जताया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज...
डेस्कः सोनीपत के गांव लल्हेड़ी खुर्द में किराना दुकानदार और पंचायत सदस्य पर 10-15 अज्ञात लड़कों ने हमला कर दिया, जिसमें दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। दुकानदार ने गांव के सरपंच और जेल में बंद उसके भतीजे पर हमला करने का शक जताया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मामला क्या है
जानकारी के मुताबिक के पीड़ित राजेश गांव लल्हेड़ी खुर्द, वार्ड नंबर 11 से मेंबर है। लल्हेड़ी खुर्द और लल्हेड़ी कलां दोनों गांव का एक ही सरपंच बनता है। जहां गांव का सरपंच मेहर सिंह ढाई साल पहले बना था। वार्ड नंबर 11 में विकास कार्य न होने के चलते पंचायत मेंबर राजेश ने सरपंच के खिलाफ आरटीआई लगा दी। इसके बाद लगातार धमकी और आरटीआई उठाने के लिए दबाव बनाया गया। शाम करीब 7:45 बजे वह अपनी दुकान पर बैठा था। अचानक 10-15 लड़के, जिनके हाथों में लाठी-डंडे थे, उसकी दुकान पर आए और गाली-गलौज करते हुए उससे मारपीट करने लगे। इस हमले में राजेश के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आईं।
शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और हमलावरों से उसे बताया। इसके बाद हमलावर ने दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद परिजन उसे गन्नौर अस्पताल ले गए, जहां से उसे खानपुर रेफर कर दिया। फिलहला सोनीपत के ट्यूलिप अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पुलिस ने पता लगाया कि राजेश ट्यूलिप अस्पताल सोनीपत में अपना इलाज करवा रहा है। HC विकास ट्यूलिप अस्पताल पहुंचे और वहां डॉक्टर को राजेश का बयान लेने के लिए एक लिखित अनुरोध पेश किया। डॉक्टर द्वारा राजेश को बयान देने के लिए फिट घोषित करने के बाद, पुलिस ने राजेश का बयान दर्ज किया।
इन धाराओं पर मामला दर्ज
राजेश ने अपने बयान में अपनी शिकायत को दोहराया। शिकायत और एमएलआर की जांच के बाद घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 190, 191(3), 333, 115(2), 351(3), 110, 61(2) के तहत अपराध बनता पाया। इसके बाद, HC विकास को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। थाना HSIIDC बड़ी में U/S 115(2), 191(3), 190, 351(3), 333, 110, 61(2) BNS के तहत दर्ज किया गया और FIR की प्रतियां उच्च अधिकारियों को भेजी गईं। मामले की जांच SI अशोक को सौंपी गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
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