हरियाणा में HCS officer के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, जानिए क्या है वजह

Edited By Isha, Updated: 06 Apr, 2025 02:42 PM

order to lodge fir against hcs officer

हरियाणा महिला आयोग ने जींद जिले के एक एच.सी. एस. अधिकारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश जींद एस.पी. को दिए हैं। उक्त एच.सी.एस. अधिकारी की पत्नी भी हरियाणा सरकार में अधिकारी हैं

जींद: हरियाणा महिला आयोग ने जींद जिले के एक एच.सी. एस. अधिकारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश जींद एस.पी. को दिए हैं। उक्त एच.सी.एस. अधिकारी की पत्नी भी हरियाणा सरकार में अधिकारी हैं। उक्त अधिकारी की पत्नी ने करीब 3 महीने पहले महिला आयोग के सामने अपनी याचिका लगाई थी जिसमें उन्होंने अपने पति और जींद जिले में कार्यरत एच. सी. एस. अधिकारी पर यौन शोषण, घरेलू हिंसा सहित कई आरोप लगाए थे।
 

इस मामले में महिला आयोग ने उक्त एच.सी.एस. अधिकारी को 3 नोटिस देकर बार- बार बुलाने का प्रयास किया लेकिन वह महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद महिला आयोग ने उनके खिलाफ एस.पी. जींद को पत्र लिखकर मुकद्दमा दर्ज करने और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस अधिकारी के खिलाफ ठोस विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा है।

महिला आयोग की अध्यक्षा ने बताया कि जब बार-बार बुलाने पर भी अधिकारी महिला आयोग के सामने नहीं आए ती उनके पास इस मामले में एफ. आई.आर. दर्ज करके कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अधिकारी महिला आयोग के हर नोटिस पर कभी इलेक्शन मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्नी ड्यूटी तो कभी कोई अन्य बहाना बना रहे थे। ऐसा लगता है कि वह महिला आयोग के सामने पेश होने से बचने के लिए प्रयास कर रहे थे।

इस मामले में महिला आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव टी.वी.एस. प्रसाद और मुख्य प्रधान सचिव संजीव कौशल को पत्र लिखकर उक्त एच.सी. एस. अधिकारी के खिलाफ ठोस विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। इस मामले में जब उक्त एच.सी.एस. अधिकारी का पक्ष जानने के लिए उन्हें उनके मोबाइल पर फोन किया गया तो उन्होंने फोन

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