Edited By Isha, Updated: 30 Oct, 2019 10:41 AM
मानहानि के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सोनिया श्योकंद की अदालत में हुई। मामले के आरोपी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला सहित अन्य आरोपी
गुडग़ांव : मानहानि के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सोनिया श्योकंद की अदालत में हुई। मामले के आरोपी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला सहित अन्य आरोपी अभय चौटाला, अशोक अरोड़ा, कुलदीप बिश्नोई आदि अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने सभी आरोपियों के अधिवक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने मुवक्किलों को आगामी 12 दिसम्बर को अदालत में पेश करें। ताकि, मामले की सुनवाई हो सके। आरोपियों के अधिवक्ताओ ने अपने मुवक्किलों की हाजिरी माफी की दरख्वास्त लगाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2008 में इनैलो व अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रैसवार्ताआें का आयोजन कर प्रदेश के तत्कालीन सी.आई.डी. प्रमुख आई.जी. पी.आर. राठी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने पंचकूला के एक चिकित्सक को निर्धारित मानदंडों की पालना न करते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराई है, जोकि गलत है।
इन नेताओं ने तत्कालीन प्रदेश सरकार से मांग की थी कि सी.आई.डी. प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सी.आई.डी. प्रमुख ने इनैलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, हजकां के कुलदीप बिश्नोई व विभिन्न प्रतिष्ठानों सहित 34 लोगों के खिलाफ मानहानि का मामला गुडग़ांव अदालत में दायर कराया था। तभी से इस मामले में सुनवाई चल रही है।