हरियाणा में HCS अफसर बनने के लिए नए नियम, दिव्यांगों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, देखें New Rules

Edited By Isha, Updated: 10 Feb, 2024 04:30 PM

new rules to become hcs officer in haryana see new rules

हरियाणा में दिव्यांगों के लिए हरियाणा सिविल सेवा (HCS) अधिकारी बनने की राह अब आसान हो गई है। हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) द्वारा दिव्यांग कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने नियमों (HCS Secetion Rule) में बदलाव किया है।

चंडीगढ़: हरियाणा में दिव्यांगों के लिए हरियाणा सिविल सेवा (HCS) अधिकारी बनने की राह अब आसान हो गई है। हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) द्वारा दिव्यांग कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने नियमों (HCS Secetion Rule) में बदलाव किया है। इसके बाद हिंदी-अंग्रेजी में 35 अंक वाले भी मेरिट में शामिल हो सकेंगे। इससे पहले, विकलांगों के लिए एचसीएस के हिंदी और अंग्रेजी भाषा (अनिवार्य पेपर) में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य थे।

सीएस संजीव कौशल ने आदेश जारी किया
मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक, अगर एचसीएस भर्ती (HCS Vacancy) में विकलांग कोटे की रिक्तियां हैं, तो हरियाणा कर्मचारी सेवा आयोग (HSSC) हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा में 35% अंकों को मेरिट सूची में शामिल कर सकता है। हरियाणा सरकार (Haryana Government) के फैसले के बाद दिव्यांग कोटे की रिक्तियां आसानी से भरी जा सकेंगी।

सीएम मनोहर लाल ने दिए निर्देश
हरियाणा में जल्द ही करीब 35 हजार दिव्यांगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इनमें से 15,000 को सरकारी क्षेत्र में जबकि 20,000 को निजी क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Haryana CM) ने संबंधित अधिकारियों को 1 जनवरी 1996 से अब तक सरकारी नौकरियों के पूरे बैकलॉग को भरने के निर्देश दिए हैं। एचसीएस भर्ती (HCS Vacancy) में 14 रिक्तियों का बैकलॉग भरा जाएगा। इसके लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए कोटा निर्धारित करने के लिए विज्ञापन को संशोधित किया गया है।

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