Haryana: नेशनल बॉक्सर को उम्रकैद की सजा, प्रॉपर्टी के लालच में भाई, भाभी और भतीजी की थी हत्या

Edited By Deepak Kumar, Updated: 12 Oct, 2025 01:00 PM

national boxer sentenced to life imprisonment for triple murder in bhiwani

हरियाणा में भिवानी की एक अदालत ने प्रॉपर्टी के लालच में तीन हत्याएं करने के मामले में दोषी पाए गए नेशनल बॉक्सर विजेंद्र और उसके साथी प्रदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार की अदालत ने दोनों दोषियों पर 90-90...

डेस्कः हरियाणा में भिवानी की एक अदालत ने प्रॉपर्टी के लालच में तीन हत्याएं करने के मामले में दोषी पाए गए नेशनल बॉक्सर विजेंद्र और उसके साथी प्रदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार की अदालत ने दोनों दोषियों पर 90-90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह मामला जनवरी 2023 का है। नई बस्ती निवासी शिक्षक राजेश, उनकी पत्नी सुशीला और 16 वर्षीय बेटी की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। 25 जनवरी 2023 को तीनों के शव घर से बरामद हुए थे। प्रारंभिक जांच में मामला हादसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि तीनों की मौत दम घुटने से हुई थी और कमरे में अंगीठी मिली थी। हालांकि, रसोई में बिखरा सामान और घरवालों के पास अंगीठी न होने की जानकारी से पुलिस को संदेह हुआ। मृतका सुशीला के पिता ने बताया कि वे अंगीठी का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, जिससे मामला और गहराया।

पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर सामने आया कि मृतक राजेश का भाई विजेंद्र, जो एक नेशनल बॉक्सर रह चुका है, घटनास्थल पर आता-जाता नजर आया। संदेह के आधार पर विजेंद्र को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने जुर्म कबूल कर लिया। जांच में पता चला कि विजेंद्र ने अपने साथी प्रदीप (निवासी: विद्यानगर) के साथ मिलकर साजिश रची थी। दोनों ने पहले राजेश, सुशीला और उनकी बेटी को जूस में नींद की गोलियां मिलाकर बेसुध किया। फिर कमरे में अंगीठी जलाकर दरवाजे बंद कर दिए और छत के रास्ते फरार हो गए। दम घुटने से तीनों की मौत हो गई।

घटना के बाद घर से सारे आभूषण भी गायब थे, जिससे लूट की आशंका और पुष्ट हो गई। आगे की जांच में खुलासा हुआ कि विजेंद्र ने चोरी किए गए करीब साढ़े सात लाख रुपये के आभूषण सोहना में बेच दिए। पुलिस ने यह राशि बरामद कर ली है। साथ ही, उसकी गाड़ी से कोयले के टुकड़े भी मिले, जो अंगीठी से जुड़े साक्ष्य थे। अदालत ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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