Edited By Manisha rana, Updated: 06 Aug, 2020 01:35 PM
जिला योजनाकार विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के बाद अब नगर निगम भी एक्शन में आया गया है। शहर में नगर निगम के नियमों...
हिसार (ब्यूरो) : जिला योजनाकार विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के बाद अब नगर निगम भी एक्शन में आया गया है। शहर में नगर निगम के नियमों के बिना बनाई गई कमर्शियल बिल्डिंगों पर कार्रवाई होगी। नगर निगम अधिकारियों ने प्लानिंग की है कि अगर नगर निगम एरिया में बनी बिल्डिंगों का अलग-अलग रिकॉर्ड मैनटेन किया जाएगा। इसके साथ कमर्शियल बिल्डिंगों का अन्य रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा। जांच के बाद जो भी बिल्डिंग निगम के नियमों के बिना बनी हुई पाई गई तो उनको निगम जुर्माना लगाएगा। अगर बिल्डिंग मालिक द्वारा जुर्माना नहीं भरा जाता है तो अगली कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन तैयार होगा नो ड्यूज सर्टीफिकेट
नगर निगम एरिया में आने वाली शहर की सभी कॉलोनियों की पूरी डिटेल का डाटा निगम द्वारा यू.एल.बी. की वैबसाइट पर भेज दिया है। निगम अधिकारियों ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार नगर निगम एरिया में जितनी भी कॉलोनियों में प्रॉपर्टी के रेट, यूजर चार्ज के रेट, डिवैल्पमैंट चार्ज के रेट, प्रॉपर्टी टैक्स की दर सहित अन्य डिटेल शामिल है। इसके बाद शहरवासियों को अपनी प्रॉपर्टी का नो ड्यूज सर्टीफिकेट बनवाने के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एऩ.डी.सी. के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा।