मौसी के घर छोड़ने के बहाने नाबालिग से किया था दुष्कर्म, अब कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई कठोर सज़ा

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 19 Dec, 2025 09:47 PM

minor girl was raped under the pretext of dropping her off at her aunt s house

यमुनानगर में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी और उसकी सहायता करने वाले को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने दोनों को 20-20 साल की कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

यमुनानगर (सुरेंद्र मेहता) : यमुनानगर में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी और उसकी सहायता करने वाले को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने दोनों को 20-20 साल की कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।  यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज डॉ.सुखधा प्रीतम ने सुनाया गया।

सरकार की ओर से नियुक्त स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुधीर सिंदर ने अदालत में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मजबूत पैरवी की। उन्होंने बताया कि साढौरा थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर पिछले साल 16 दिसंबर को मामला दर्ज किया था। 

शिकायत में बताया गया कि पीड़िता नौवीं कक्षा की छात्रा है और 16 दिसंबर को गायब हो गई थी। 18 दिसंबर को पुलिस ने उसे बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे मौसी के घर छोड़ने का बहाना बनाकर एक ट्यूबवेल पर ले गए, जहां एक युवक उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि दुसरे ने उसे इस जघन्य कृत्य के लिए उकसाया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और पीड़िता की उम्र को देखते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

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