अवैध विज्ञापन मामले में स्कूलों सहित 15 के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 09 Dec, 2022 08:16 PM

mcg sent complaint to police for illegal advertisement

नगर निगम गुरूग्राम की विज्ञापन शाखा द्वारा अवैध विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके तहत अवैध यूनिपोल व वॉलरैप को हटाने के साथ ही अवैध विज्ञापन प्रदर्शन करने वाले 15 के खिलाफ पुलिस थानों में एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): नगर निगम गुरूग्राम की विज्ञापन शाखा द्वारा अवैध विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके तहत अवैध यूनिपोल व वॉलरैप को हटाने के साथ ही अवैध विज्ञापन प्रदर्शन करने वाले 15 के खिलाफ पुलिस थानों में एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है।

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इसी कड़ी में शुक्रवार को विज्ञापन शाखा द्वारा द्वारका एक्सप्रेस-वे पर एक अवैध यूनिपोल तथा एक वॉलरैप को हटाया गया। यही नहीं, कई प्रसिद्ध स्कूलों सहित अन्य खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित थानों में शिकायत भी भेजी गई है। इनमें प्रिजीडियम स्कूल पालम विहार, सत्या मेरानो ग्रीन्स सैक्टर-99ए, हिप्पो स्पोर्टस सैक्टर-46, दा नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी सैक्टर-23ए, दा साईट एवेन्यू आई अस्पताल सैक्टर-46, कृष्णा ज्वैलर्स सैक्टर-46, वैटिक पैट क्लीनिक सैक्टर-45, दा प्योर लाईफ पैट क्लीनिक सैक्टर-46, एलएल फिटनेस सैक्टर-46, प्लम डैंटल सैक्टर-46, ऑरचिड इंटरनेशनल स्कूल सैक्टर-56, गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल सैक्टर-28, चाहत होम्स इन्फ्राटैक प्राईवेट लिमिटेड सैक्टर-65, ऋषिकुल कॉलेज सैक्टर-37सी तथा गीतांजलि होम एस्टेट सैक्टर-74ए के नाम शामिल हैं।

 

विज्ञापन शाखा द्वारा इनके खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत मुकदमा दर्ज करने बारे संबंधित थानों में शिकायत दी गई है। नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार यादव के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। बिना अनुमति के लगाए जाने वाले विज्ञापनों को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। अवैध विज्ञापनों को हटाने के साथ ही संबंधित के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत मुकदमा दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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