Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 22 Jul, 2026 02:50 PM

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर का प्लॉट बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 51 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले से किसी दूसरे को बेची गई संपत्ति पीड़ित को बेचने के नाम पर उससे करीब 50 लाख रुपए ले लिए। इसके साथ ही...
गुड़गांव (ब्यूरो): हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर का प्लॉट बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 51 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले से किसी दूसरे को बेची गई संपत्ति पीड़ित को बेचने के नाम पर उससे करीब 50 लाख रुपए ले लिए। इसके साथ ही नक्शा स्वीकृति कराने के लिए करीब 71 हजार रुपए विभाग में भी जमा कराए। पीड़ित को जब अपने साथ ठगी का अहसास हुआ तो उसने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है।
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पुलिस को दी शिकायत में लक्ष्मी गार्डन निवासी बलदेव राज ने बताया कि जनवरी 2026 में सुमित नरूला ने उनसे संपर्क किया और सेक्टर-40 में एक प्रॉपर्टी में निवेश करने की बात कही। 22 जनवरी को सुमित नरुला ने उनकी मुलाकात मोत जैन से अपने कार्यालय टाउन रियल एस्टेट सेक्टर-51 में कराई। मोहित ने स्वयं को उक्त संपत्ति का अधिकृत प्रतिनिधि बताया और संपत्ति के दस्तावेज दिखाए। मोहित जैन ने उसे विश्वास में लेकर सौदा तय करते हुए 50 हजार रुपए की टोकन राशि ले ली। उसे मोहित जैन पर शक हुआ तो उने प्रदीपक कुंडू, वीना देवी व अन्य से अपनी पुष्टि कराई। 23 जनवरी को उनसे एग्रीमेंट करके 49 लाख 50 हजार रुपए ले लिए। इसके साथ ही उसने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 70832 रुपए की नक्शा स्वीकृति फीस भीजमा कराई। 12 फरवरी को उसे पता लगा कि आरोपियों ने यह प्लॉट जगदीश गोयल को बेचा हुआ है।
इस पर उसने मोहित जैन से रुपए वापस मांगे तो उसने मना कर दिया और कहा कि यह उनका रोज का काम है और अगर कोई कानूनी कार्रवाई की तो उसे व उसके परिवार को जान से मार देंगे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने स्तर पर पता किया तो पाया कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी डीएलएफ फेज-3, शिवाजी नगर, डीएलएफ फेज-2, बादशाहपुर, सेक्टर-40 में करीब आधा दर्जन मुकदमें दर्ज ैं। ऐसे में आरोपी मोहित जैन ने सोची समझी साजिश के तहत वीना देवी, सुमन देवी, ममता कुमारी, पूनम कुमारी व दिलबाग के साथ मिलकर एक षड़यंत्र रचा और उनसे करीब 51 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने मामले को जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा में भेजा। जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) व 61 के तहत केस दर्ज कर लिया है।