Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 25 Mar, 2025 11:16 PM

रंजिश में युवक को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारने के मामले में एडिशनल सेशन जज जगदीप सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
गुड़गांव, (पवन कुमार सेठी): रंजिश में युवक को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारने के मामले में एडिशनल सेशन जज जगदीप सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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जानकारी के मुताबिक, 12 अगस्त 2022 को आईएमटी सेक्टर-7 थाना पुलिस को गांव कासन में एक युवक का शव सरकारी स्कूल के पास पड़ा होने की सूचना मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि उसके सिर पर पत्थर से चोट मारकर हत्या की गई है। मौके पर पहुंची क्राइम सीन टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए। मृतक के पास मिले पर्स, मोबाइल व आधारकार्ड से मृतक की पहचान बिहार के रहने वाले पंकज कुमार दास के रूप में हुई। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने घटना से अगले ही दिन एक युवक गांव गुगाना गुड़गांव निवासी मनोज को गिरफ्तार कर लिया था।
पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि मृतक पंकज घरों में पीओपी का कार्य करते थे। पंकज ने एक स्थान पर पीओपी का काम ले लिया था जिसके कारण मनोज उससे रंजिश रखने लगा। 12 अगस्त को मौका पाकर उसने पंकज के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उससे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अब अदालत ने उसे उम्रकैद व 20 हजार रुपए की सजा सुनाई है।