धारा 195 CrPC में धारा 188 IPC की शिकायत उच्च अधिकारी ही दायर कर सकता है -एडवोकेट हेमंत

Edited By Manisha rana, Updated: 21 May, 2020 12:01 PM

in section 195 crpc only the higher officer can file section 188 ipc complaint

बीते कल 19 मई को हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, विय वर्धन...

चंडीगढ़ ( धरणी) :  बीते कल 19 मई को हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, विय वर्धन, आईएएस, जो प्रदेश के गृह सचिव भी हैं, इनके द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 60 (a) के अंतर्गत प्रदेश के सभी सम्बंधित पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अफसरों (SHOs) , जो सब - इंस्पेक्टर से नीचे रैंक के नहीं है, उनको उक्त 2005 कानून की धारा 51 से 54 और 57 एवं 58 में सम्बंधित अदालत में शिकायत दायर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। यह आदेश इस नोटिफिकेशन के प्रकाशित होने की तिथि अर्थात 19 मई से लागू होंगे।

लिखने योग्य है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष सर्वप्रथम  25 मार्च  से  21 दिनों के लिए देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया। जिसे पहले  14 अप्रैल को आगामी 3 मई तक, फिर 17 मई तक और इसके बाद आगामी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को  विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं जिनमें यह भी है कि लॉकडाउन और अन्य सरकारी दिशा-निर्देश न मानने/तोड़ने वाले लोगों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसमें भारतीय दंड संहिता ( IPC ) की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम (डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट), 2005 की उपयुक्त धाराओं (51  से 60 ) शामिल हैं.

 

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